बेगूं ( 20 दिसंबर ) । एनडीपीएस एक्ट के 9 साल पुराने मामले में 2 आरोपियों को 5 -5 साल की सजा के साथ ही 50 -50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया । विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट नीरज कुमार ने दिए फैसले में पारसोली थाना में दर्ज 25 सितंबर 2016 को पिकअप से 2 क्विंटल 45 किलो अवैध अफीम डोडाचूरा बरामद मामला के तहत आरोपी सत्यनारायण पिता नानू पूरी गोस्वामी निवासी मंडी नाथान जिला भीलवाड़ा एवं देवीलाल पिता खेमराज दरोगा निवासी सुवानिया जिला चित्तौड़गढ़ को दोषी मानते हुए सजा सुनाई । अपर लोक अभियोजक कैलाश चंद्र धाकड़ ने पैरवी की ।









